मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने संपत्तियों वर्गीकरण एवं उपभोक्ता को जानो (KYC) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर साउथ इंडियन बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई. आरबीआई की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया कि बैंक पर यह जुर्माना आय की पहचान एवं संपत्ति वर्गीकरण प्रावधानों, केवाईसी प्रावधानों और खजाना प्रक्रियाओं संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. इसके बाद बैंक का शेयर बंबई शेयर बाजार में शुक्रवार को 2.66 प्रतिशत लुढ़ककर 25.60 रुपये पर बंद हुआ
इससे पहले मार्च में आरबीआई ने एसबीआई पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना एसबीआई पर उस आदेश के बाद लगाया गया था जिसमें आरबीआई ने नकली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के मामले में निर्देशों का पालन नहीं किया था. आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक की दो शाखाओं के ‘करेंसी चेस्ट’ की जांच में पाया कि नकली नोट का पता लगाने और उसे जब्त करने को लेकर जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया.
केंद्रीय बैंक ने इस बारे में 5 जनवरी 2018 को एक नोटिस देकर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करने का कारण पूछा था. एसबीआई की तरफ से दिए गए जवाब के बाद आरबीआई ने जुर्माना लगाया था.
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